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सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में खनन लाइसेंस रिन्यू कराने पर लगाई रोक

नवभारतटाइम्स.कॉम | 7 Feb 2018, 11:27 am
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गोवा खनन घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 15 मार्च तक के लिए गोवा की सभी खदानें बंद करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि गोवा में माइनिंग लीज़ के लिए सरकार नए सिरे से नीलामी करवाए।

कोर्ट ने सरकार को नए सिरे से नीलामी का आदेश दिया
कोर्ट ने सरकार को नए सिरे से नीलामी का आदेश दिया
नई दिल्ली
गोवा खनन घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 15 मार्च तक के लिए गोवा की सभी खदानें बंद करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में सरकार नए तरीके से आवंटन करे। बता दें कि गोवा में खनन घोटाला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और इसमें कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिगम्बर कामत से भी एसआईटी पूछताछ हो चुकी है।

बता दें कि इस मामले में गोवा फाउंडेशन की तरफ से याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से लीज 16 मार्च तक के लिए आवंटित की गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि गोवा में माइनिंग लीज़ के लिए सरकार नए सिरे से नीलामी करवाए।


बता दें कि इस मामले में आरोप है कि तत्काली गोवा की कांग्रेस सरकार ने 88 खानों के लीज गलत तरीके से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आवंटित किया था। इस मामले में गोवा सरकार का कहना है कि सभी निश्चित प्रक्रियाओं का लीज आवंटन में पालन किया गया है।
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